Chhattisgarh News: चार गायों के लिए बनाई गई जगह में चौदह गायों को ठूस दिया गया, चारा-पानी नहीं दिया गया, सभी की मौत हो गई; चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।
Chhattisgarh News: वेटरनरी डॉक्टरों का अनुमान है कि गायों की सड़ी-गली लाशों को देखकर इनकी मौत चार दिन पहले हुई होगी।
Chhattisgarh News Updates: बलौदाबाजार जिले में 14 गायों की मौत: लवन तहसील के मरदा गांव में कांजी हाउस की कहानी
गायों की सामूहिक मौत का खुलासा
बलौदाबाजार जिले के लवन तहसील के मरदा गांव में कांजी हाउस के एक कमरे में 14 गायों की लाशें मिली हैं। ये गायें चार दिनों से चारा-पानी के बिना कैद थीं, जिससे उनकी मौत हो गई। इस सामूहिक मौत का खुलासा तब हुआ जब लाशें सड़ने लगी और गांव के लोगों ने बदबू की जांच की।
गायों की गिरफ्तारी और देखरेख की स्थिति
करीब 8 दिन पहले, गांव में छुट्टा मवेशियों के कारण फसलों को बचाने के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने गांव के विभिन्न इलाकों से 14 गायों को पकड़कर कांजी हाउस में लाया। कांजी हाउस में तीन कमरे हैं, लेकिन सभी गायों को एक ही कमरे में ठूंस दिया गया और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया गया। गायों को चारा-पानी देना तो दूर, दरवाजे का ताला भी नहीं खोला गया।
ग्रामीणों की नाराजगी और प्रशासन की कार्रवाई
गायों की मौत से ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की और छुट्टा मवेशियों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं की आवश्यकता जताई। कुछ युवाओं ने मृत गायों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर कलेक्टर दीपक सोनी ने तुरंत जांच दल गठित किया। शुक्रवार सुबह एसडीएम अमित गुप्ता की अगुवाई में जांच दल गांव पहुंचा, जिसमें तहसीलदार, पुलिस प्रशासन और पशु विभाग के अधिकारी शामिल थे।
मृत गायों का अंतिम संस्कार
जांच दल ने गांववासियों के बयान लिए, पंचनामा किया और मवेशियों की गिनती की। कुल 14 मवेशी मृत पाए गए और सभी को गढ्ढा खोदकर दफन कर दिया गया। एसडीएम अमित गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री टंकराम वर्मा का बयान
मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि किसानों ने अपनी फसलें बचाने के लिए मवेशियों को बाड़े में रखा था और इस घटना पर एसडीएम को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा गया है।
एफआईआर और गिरफ्तारी
जांच के बाद, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने समिति से जुड़े लोगों से पूछताछ की। तीन लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में सुशील कुमार साहू (50), तेरस राम साहू (60), लक्ष्मी प्रसाद यादव (54), और राकेश कुमार जांगडे (49) शामिल हैं।